दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को तीन से पांच फरवरी तक मतदान के दिन और आठ फरवरी को नतीजे घोषित होने के दिन बंद रखने का आदेश दिया है. दिल्ली एक्साइज कमिश्नर द्वारा हाल में जारी एक अधिसूचना में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है.अधिसूचना में कहा गया, यह आदेश दिया जाता है कि तीन फरवरी को शाम छह बजे से पांच फरवरी को शाम छह बजे तक और मतगणना के दिन आठ फरवरी को ड्राई डे रहेगा.
दिल्ली-तीन से पांच फरवरी और आठ फरवरी को बंद रहेंगी शराब की दुकान
