1971 के अधिनियम के तीन प्रमुख प्रावधानों में संशोधन


 

मुंबई : झुग्गी पुनर्वास में तेजी लाने और महाराष्ट्र को झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र झुग्गी क्षेत्र (सुधार, मंजूरी और पुनर्विकास) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। 1971 के अधिनियम के तीन प्रमुख प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में, एक बार जब भूमि का एक टुकड़ा आधिकारिक तौर पर झुग्गी क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो भूमि मालिक, डेवलपर या संबंधित सहकारी समिति को 120 दिनों के भीतर पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है।

संशोधित प्रावधानों के तहत, यह समय सीमा घटाकर 60 दिन कर दी जाएगी। यदि संशोधित अवधि के भीतर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो झुग्गी क्षेत्र के पुनर्विकास की जिम्मेदारी किसी अन्य प्राधिकरण को हस्तांतरित की जा सकती है। यह संशोधन धारा 15(1) के तहत किया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में झुग्गी पुनर्वास परियोजनाएं सरकार, अर्ध-सरकारी निकायों, प्राधिकरणों या स्थानीय स्व-सरकारों द्वारा संयुक्त भागीदारी में कार्यान्वित की जाती हैं, अब उन्हें आशय पत्र जारी करने के 30 दिनों के भीतर 30 साल के पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बैंकों या वित्तीय संस्थानों से धन और ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा। यह प्रावधान नई धारा 15-ए के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। संशोधन में उन निवासियों को भी शामिल किया जाएगा जो झुग्गी पुनर्वास योजनाओं में स्वेच्छा से भाग लेने से इनकार करते हैं। ऐसे मामलों से निपटने की प्रक्रिया अब धारा 33-ए के अंतर्गत विस्तृत की जाएगी।

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